भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसूचियां
संविधान
1. पहली अनुसूची_-
(अनुच्छेद 1 तथा 4) – राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
2. दूसरी अनुसूची_-
[अनुच्छेद 102(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] – मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते
- भाग क- राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध
- भाग ख- [ निरसित ]
- भाग ग-लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति के तथा राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधानपरिषद् के सभापतिऔर उप-सभापति के बारे में उपबंध
- भाग घ-उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
- भाग ड़-भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
3. तीसरी अनुसूची-
[अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219] – व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
4. चौथी अनुसूची-
[अनुच्छेद 4(1), 80(2)] – राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
5. पांचवीं अनुसूची_-
[अनुच्छेद 244(1)] – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणके बारे में उपबंध भाग क-साधारणभाग ख-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रणभाग ग-अनुसूचित क्षेत्रभाग घ-अनुसूची का संशोधन
6. छठी _अनुसूची-
[अनुच्छेद 244(2), 275(1)] – असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
7. सातवीं _अनुसूची:-
[अनुच्छेद 246] सूची 1-संघ सूचीसूची 2-राज्य सूची सूची 3-समवतीर् सूची
8. आठवीं _अनुसूची-
[अनुच्छेद 344(1), 351] – भाषाएँ – 22 भाषाओं का उल्लेख।
9. नवीं _अनुसूची-
[अनुच्छेद 31 ख ] – कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।
10. दसवीं अनुसूची-
[अनुच्छेद 102(2), 191(2)] – दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर अ
11. ग्यारहवीं अनुसूची-
पन्चायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान मे 73वे संवेधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।
12. बारहवीं अनुसूची-
यह अनुसूची संविधान मे 74 वे संवेधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तर दायित्व परिशिष्ट 1-संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954परिशिष्ट 2-संविधान के, उन अपवादों और उपांतरणों के जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमान पाठ के प्रति निर्देश से
भारतीय संविधान अनुसूचियां अब अब