Central Bureau of Investigation (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)
सी.बी.आई. (CBI ) की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा हुई थी बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वह एक सम्बल कार्यालय के रूप में रही बाद में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का Central Bureau of Investigation में विलय कर दिया गया।
Central Bureau of Investigation की स्थापना की अनुशंसा भरष्टाचार की रोकथाम में लिए गठित संथानम आयोग(1962-64) ने की थी ,Central Bureau of Investigation कोई वैधानिक संस्था नही है इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम,1946 से मिलती है। सी.बी.आई.केंद्र सरकार की मुख्य अनुसन्धान एजेंसी है
आदर्श वाक्य,उद्देश्य एवं दृष्टि :-
आदर्श वाक्य :- उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी।
उद्देश्य :- संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसन्धान करना तथा अपराधों के सफल विफल अभियोग दायर करना; पुलिस बल नेतृत्व व दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर-राज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंशी के रूप में कार्य करना
दृष्टि :- अपने आदर्श वाक्य ,उद्देश्य तथा व्यावसायिक्तता की जरूरत,पारदर्शीता ,परिवर्तन के प्रति अनुकूल तथा अपनी कार्यप्रणाली में विज्ञान और प्रोधोगिकी के उपयोग के द्वारा सी.बी.आई.अपने प्रयशो को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी
- सार्वजनिक जीवन मे भरष्टाचार से संघर्ष,आर्थिक एवं हिंसक अपराधों से सविस्तार अनुसन्धान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना
- साइबर तथा उच्च-प्रोधोगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना
- राष्ट्रीय व अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर संघटित अपराध लडाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि
सी.बी.आई.का संघटन ( Organization of CBI )
वर्तमान में (2013) सी.बी.आई. की निम्नलिखित शाखाएं है
- भरष्टाचार निरोधक शाखा
- आर्थिक अपराध शाखा
- विशेष अपराध शाखा
- नीतिगत एवं अंतराष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा
- प्रशासनिक शाखा
- अभियोग निदेशालय
- केंद्रीय-फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
वर्तमान अध्यक्ष 2021:— आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक बनाया है। शुक्ला सीबीआई के कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव से यह ज़िम्मेदारी लेंगे। इस चयन समिति के पास शुक्ला के अलावा 30 और नाम थे। शुक्ला का कार्यकाल दो साल के लिए होगा।।