legislative assemblies
legislative assemblies (विधानसभा)
राज्य विधायिका से सम्बंधित अनुच्छेद(अनुच्छेद 168- 213)
सामान्य अनुच्छेद
अनू. 168- राज्यों में विधायिकाओं का गठन
अनु. 169- राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन
अनु. 170- विधान सभाओं का गठन
अनु. 171- विधान परिषदों का गठन
अनु. 172- राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल
अनु. 173- राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता
अनु. 174- राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान एवं उनका भंग होना
अनु. 175- राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार
अनुच्छेद 176- राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
अनुच्छेद 177- सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार
राज्य विधायिका के पदाधिकारीगण
अनु. 178- विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
अनु. 179- विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना।
अनु. 180- उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियां
अनु. 181- अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो।
अनु. 182- विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति
अनु. 183- सभापति तथा उपसभापति के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना
अनु. 184- उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो, को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
अनु. 185- सभापति एवं उप-सभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने सबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो।
अनुच्छेद 186- विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते
अनुच्छेद 187- राज्य विधायिका का सचिवालय
कार्यवाही का संचालन
अनुच्छेद 188- सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
अनुच्छेद 189- सदन में मतदान, सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति
सदस्यों की अयोग्यता
अनु. 190- सीटों का रिक्त होना
अनु. 191- सदस्यों के लिए अयोग्यता
अनु. 192- सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय
अनुच्छेद 193- अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी जब की अहर्ता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो।
राज्य विधायिकाओं एवं सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार तथा सुरक्षा
अनुच्छेद 193- विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार इत्यादि
अनुच्छेद 193- सदस्यों के वेतन-भत्ते
विधायी प्रकिया
अनु. 196- विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रावधान
अनु. 197- विधान परिषद के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में शक्तियों पर प्रतिबंध
अनु. 198- वित्त विधेयकों सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया
अनु. 199- वित्त विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 200- विधेयकों की स्वीकृति
अनुच्छेद 201- बिल विचारार्थ सुरक्षित
वित्तीय मामलों सम्बन्धी प्रक्रिया
अनु. 202- वार्षिक वित्तीय विवरण( Annual financial statement)
अनु. 203- विधायिका में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया
अनु. 204- विनियोग विधेयक(Appropriation bill)
अनु. 205- पूरक, अतिरिक्त अथवा अतिरेक अनुदान
अनु. 206- लेखा, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान
अनुच्छेद 207- वित्त विधेयक को संबंधी विशेष प्रावधान
साधारण प्रक्रिया
अनु. 208- प्रक्रिया सम्बन्धी नियम
अनु. 209- राज्य विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों में सम्बंधित प्रक्रियागत नियम
अनु. 210- विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनु. 211- विधायिका में चर्चा पर प्रतिबन्ध
अनु. 212- न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पूछताछ नही
अनु. 213- विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
राजस्थान विधानसभा ( Rajasthan legislative assemblies )
- राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल (विधानसभा) है।
- राज्य की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक हुए थे।
- राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। राज्य की पहली विधान सभा का चुनाव 1952 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ इस विधानसभा के लिए 616 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था
- राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को राजस्थान की राजधानी *जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई जिसे बाद में विधानसभा भवन का रुप दिया गया।
- नवीन राजस्थान विधानसभा भवन का लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन ने किया।
- राज्य विधानसभा को 7 वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- राजस्थान विधानसभा में प्रथम विधानसभा चुनाव में 160 सीटों की संख्या थी।
- वर्तमान में राजस्थान में 14वीं विधानसभा चल रही है। जिसमें सदस्य संख्या 200 हैं वर्तमान में अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह है।
- 14 वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 27 है
- सविधान के अनुच्छेद 194 में विधान सभा सदस्यो के विशेषाधिकारो का उल्लेख है